Tuesday, December 24, 2019

सुकन्याय समृद्धि योजना || Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) in Hindi








सुकन्‍या समृद्धि योजना || SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA IN HINDI


लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है।

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है. SSY को केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत लांच किया गया है. SSY में निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. SSY के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं.

यह है योजना:

* सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1 हजार से लेकर 1 लाख पचास हजार रुपए जमा कर सकता है।

* यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा।

* योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं।

21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा।

* अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा।

* अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई तो सिर्फ 50 रुपए की पैनल्टी लगाई जाएगी।

* पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रही हैं।

* सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।

* पालक अपनी दो बेटियों के लिए दो अकाउंट भी खोल सकते हैं।

* जुड़वां होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरा खाता खोल सकेंगे। पालक खाते को कहीं भी ट्रांसफर करा सकेंगे।

योजना के अंतर्गत 2015 में कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से अकाउंट खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी 2028 तक हर साल 12 हजार रुपए डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 8.6 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपए मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 14 सालों में पालक ने अकाउंट में कुल 1.68 लाख रुपए ही जमा करने पड़े। बाकी के 4,39,128 रुपए ब्याज के हैं।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

* बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र

* एड्रेस प्रूफ

* आईडी प्रुफ

पात्रता

1. प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका शिशु के जन्म से 10 वर्ष की आयु प्राप्‍त करने तक बालिका शिशु के नाम पर खाता खोला जा सकता है।

2. जमाकर्ता योजना नियमावली के अंतर्गत बालिका शिशु के नाम पर केवल एक खाता खोल सकता और संचालित कर सकता है।

3. बालिका शिशु के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक को केवल दो बालिका शिशुओं के लिए खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बालिका शिशु के नाम पर तीसरा खाता दूसरे जन्म के रूप में जुड़वां बालिकाओं का जन्‍म होने या यदि पहले जन्म में ही तीन बालिकाओं का जन्‍म होने पर खोला जा सकता है।

विशेषताएं

1. 8.5% की आकर्षक ब्याज दर। ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनियमित है।

2. एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 1,000 का निवेश किया जा सकता है।

3. एक वित्तीय वर्ष में रु. 1, 50,000 रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है।

4. खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष पूरे होने तक खाते में पैसे जमा किए किए जा सकते हैं।

5. खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा, शर्त यह है कि यदि खाताधारक का विवाह यह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाए तो उसके विवाह के दिनांक से आगे खाते के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लाभ

1. कर छूट
सुकन्‍या समृद्धि योजना योजना में निवेश को धारा 80सी के अंतर्गत आय कर से छूट मिलती है। यह योजना के अंतर्गत तिहरे कर छूट शासन के अंतर्गत कर लाभ की पेशकश करती है। अर्थात् मूलधन, ब्याज और बहिर्वाह सभी को कर से छूट प्रदान की जाती है।


2. आहरण सुविधा
उच्च शिक्षा एवं विवाह के प्रयोजन हेतु खाताधारक की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाताधारक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आंशिक आहरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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