लॉकडाउन
लॉकडाउन क्या होता है?
लॉकडाउन एक इमर्जेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।
क्यों किया जाता है लॉकडाउन?
किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन कई देशों में किया गया है। कोरोनावायरस का संक्रमण एक-दूसरे इंसान में न हो इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकले। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है।
कर्फ्यू क्या होता है?
कर्फ्यू का आदेश डीएम देता है किसी भी जिले के अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे। भारत में कर्फ्यू एक ऐसा आदेश है जिसके तहत एक निश्चित समय के बाद कुछ प्रतिबंधों को लागू कर दिया जाता है। सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर लोगों को एक तय समय पर उनके घर लौटने को कहा जाता है। सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है।
144 का आदेश डीएम सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंधों को लागू करता है और फिर स्थिति को देखते हुए वह कर्फ्यू का ऐलान भी कर सकता है। डीएम के पास यह अधिकार होते हैं कि वह ऑफिसों और जरूरी सरकारी प्रबंधों का निरीक्षण इस समय कर सकता है।
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